नई दिल्ली: हिन्दू धर्मगुरु और शनिधाम के संस्थापक दाती महाराज अपनी ही शिष्या के साथ बलात्कार के आरोपो का सामना कर रहे मामलो में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट गोपनीय के साथ हाई कोर्ट को सौंप दी है। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव ने पीड़ित की याचिका पर सुनवाई करते हुये दाती महाराज के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में जांच सीबीआई को सौंप दिया था।
Central Bureau of Investigation (CBI) registers a case of rape and of unnatural sex against self-styled godman Daati Maharaj and three others. (File pic) pic.twitter.com/A99FQwJ6TA
— ANI (@ANI) October 26, 2018
अब इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने हिन्दू धर्मगुरु और शनिधाम के संस्थापक दाती महाराज के खिलाफ रेप और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज कर लिया है। CBI ने दाती के अलावा तीन और लोगों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया है। आपको बतादे की पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की जांच CBI से कराने की मांग की थी।
यह मामला तब चर्चा में आया जब पीड़ित महिला ने दाती मदन लाल उर्फ दाती महाराज और उसके तीन अनिल, अर्जुन और अशोक ने राजस्थान स्थित अपने आश्रम में ‘चरण सेवा’ के नाम पर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 1 अक्टूबर को दाती महाराज व अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने कहा कि CBI एक सप्लीमेंट्री चार्ज शीट दाखिल कर सकती है। कोर्ट ने एजेंसी को तीन हफ्तों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
गौरतलब है कि दाती मदन लाल उर्फ दाती महाराज के खिलाफ पीड़िता ने 7 जून को एक शिकायत दर्ज कराई गई थी और 11 जून को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमे पीड़िता ने आरोप लगाया था की, दाती मदन लाल उर्फ दाती महाराज और उसके तीन अनिल, अर्जुन और अशोक ने राजस्थान स्थित अपने आश्रम में ‘चरण सेवा’ के नाम पर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने यहाँ तक आरोप लगाया था कि ये लोग जबरन उसे पेशाब पीने के लिए मजबूर कर रहे थे। 12 जून को इस केस को स्थानीय पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया था।