नई दिल्ली: कोरोना वैश्विक महामारी को रोकने के लिए देशभर में किए गए लॉक डाउन की वजह से देश के कई हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्रों, पर्यटक और अन्य लोगों को लेकर गृह मंत्रालय ने बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार, कुछ शर्तों के आधार पर देश के कई हिस्सों में फंसे लोग अपने घर जा सकेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार उनके घर पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्थाएं करेंगी।
बुधवार को गाइडलाइंस जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वे फसे हुए लोगों को वापस बुलाएं और उन्हें भेजने के लिए नोडल प्राधिकरण और नियम बनाएं। इसके अलावा राज्य में फंसे लोगों का नोडल प्राधिकरण पंजीकरण भी करेगी।
गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर बताया की, “गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों अनुसार, भारत सरकार राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को फंसे हुए लोगों के अंतर-राज्य मूवमेंट की सुविधा के लिए आदेश जारी करती है। प्रवासी मजदूर देश में स्रोत और गंतव्य पर सभी व्यक्तियों को चिकित्सकीय रूप से जांचा जाना है। और घर / संस्थागत संगरोध आगमन पर रखा जायेगा।”
GoI issues order to State/UTs to facilitate Inter-State mvmt of stranded people inc. #MigrantLabourers, in the country.
All persons to be medically screened at source & destination; & kept in home/institutional quarantine on arrival, as per @MoHFW_INDIA guidelines.#COVID19 pic.twitter.com/4zfztwB2NA— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 29, 2020
गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार दूसरे राज्य में फंसे लोगों को सड़क के रास्ते लाया जाएगा इसके बाद उनकी मेडिकल जांच भी कराई जाएगी अगर कोरोना संक्रमित नहीं पाए जाते है तो उसे जाने की अनुमति मिलेगी।
अपने गंतव्य स्थान पहुंचने के बाद गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार, उनका पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच करेगी उसके बाद उन्हें घरों में अलग रहना होगा। जरूरत पड़ने पर उन्हें क्वारंटाइन सेंटर सिफ्ट किया जा सकता है। इन सभी लोगों की समय-समय पर मेडिकल जांच भी की जाएगी। इसके अलावा लोगों को आरोग्य सेतु ऐप इस्तेमाल करने की लिए कहा गया है ताकि उनकी स्थिति के बारे में जानकारी मिल पाए।