नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने देशभर में लागू हुए लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। वही कोरोना मरीजों के डिस्चार्ज को लेकर केंद्र सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई नई पॉलिसी के अंतर्गत अब उन मरीजों को 10 दिनों के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी नई पॉलिसी में कहा गया है कि माइल्ड व मॉडरेट कोविड-19 मरीजों को बिना कोरोना टेस्ट के डिस्चार्ज किया जाएगा।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार, “स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कोविद-19 मरीजों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी करता है।” संशोधित दिशा निर्देशों में कहा गया है कि मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज करने से पहले उन पर कोरोना टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है।
Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) issues revised discharge policy for #COVID19 patients. pic.twitter.com/6GpWbnAFFB
— ANI (@ANI) May 9, 2020
लेकिन एहतियात के तौर पर अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सलाह दी जाती है कि वे एक हफ्ते तक खुद को आइसोलेट करें और बताएं कि नियमों का सही से पालन करें। दूसरे कोरोना संक्रमित मरीजों की स्थिति देखने के बाद डॉक्टर्स फैसले लेंगे।
गौरतलब है कि देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 59 हजार को पार कर चुकी है जबकि 39,834 अभी भी एक्टिव केस है जिसमें से 17,846 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक 1,981 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है।