कोरोना वायरस (COVID-19) के एक बार फिर बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब सरकार ने कुछ ऐहतियाती कदम उठाते हुए मंगलवार को एक आदेश जारी कर 1 मार्च तक के लिए इनडोर और आउटडोर दोनों समारोहों में भीड़ पर अंकुश लगाने और जरूरत पड़ने पर डिप्टी कमिश्नरों (डीसी) को अपने जिलों में कोविड-19 हॉटस्पॉट में नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पंजाब में COVID-19 स्थिति की समीक्षा के लिए हुई एक वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक मार्च तक बैंक्वेट हॉल में 100 लोगों और खुले स्थानों पर होने वाले आयोजनों में मेहमानों की संख्या 200 तक सीमित करने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि सभी जगह फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को सख्ती से लागू किया जाए। यह कदम राज्य में कोरोना वायरस मामलों की संख्या में वृद्धि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है।
Amid concern over rising COVID-19 cases, Punjab CM Captain Amarinder Singh today ordered restriction on indoor gathering to 100 & outdoor to 200 persons from March 1, along with strict enforcement of mask/social distancing rules, with testing to be ramped to 30000 a day: Govt
— ANI (@ANI) February 23, 2021
मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को माइक्रो-कंटेनमेंट रणनीतियों को अपनाने के लिए अधिकृत करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर कोरोना हॉटस्पॉट में नाइट कर्फ्यू लगाया जाए और पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी लोग मास्क पहनें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिनेमा हॉलों में भीड़ को नियंत्रित करने पर फैसला 1 मार्च के बाद लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्राइवेट ऑफिसों और रेस्तरां को अपने सभी कर्मचारियों के के आखिरी COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट डिस्प्ले करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
पंजाब उन पांच राज्यों में शामिल है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा कड़ी निगरानी, नियंत्रण और आरटी-पीसीआर टेस्ट के माध्यम से मामलों की बढ़ती संख्या की जांच करने के लिए कहा गया है। अन्य चार राज्यों में- महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं।
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