किसान आंदोलन से संबंधित सोशल मीडिया पर ‘टूलकिट’ शेयर करने में कथित रूप से शामिल होने के मामले में दिशा रवि के साथ सह आरोपी शांतनु मुलुक (Shatanu Muluk) ने मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की मांग की है।
शांतनु द्वारा दायर की गई याचिका बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के समक्ष सुनवाई के लिए आने की संभावना है। शांतनु मुलुक को 16 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट से 10 दिनों के लिए ट्रांजिट जमानत मिली थी।
शांतनु, दिशा रवि और एक अन्य आरोपी निकिता जैकब के खिलाफ कथित रूप से देशद्रोह समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया था। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की एक टीम ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। उसकी पुलिस हिरासत आज समाप्त हो रही है। शांतनु मुलुक और निकिता जैकब फिलहाल ट्रांजिट जमानत पर हैं।
Toolkit case: Shantanu Muluk has moved a bail plea in a Delhi court, plea to be heard tomorrow
— ANI (@ANI) February 23, 2021
दिशा रवि और शांतनु से दिल्ली पुलिस कर रही पूछताछ
पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि और इंजीनियर शांतनु मुलुक से किसानों के आंदोलन के समर्थन को लेकर तैयार किए गए ‘टूलकिट’ गूगल डॉक्यूमेंट की जांच के मामले में मंगलवार को दिल्ली पुलिस के साइबर सेल दफ्तर में पूछताछ चल रही है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को रवि को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने कहा था कि दिशा का मामले में अन्य आरोपियों निकिता जैकब और शांतनु मुलुक के साथ आमना-सामना कराना है।
निकिता जैकब और मुलुक सोमवार को जांच में शामिल हुए थे। द्वारका में दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के दफ्तर में उनसे पूछताछ की गई। पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग द्वारा शेयर किए गए ‘टूलकिट’ गूगल डॉक्यूमेंट की जांच के मामले में दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु की कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया था, जबकि जैकब और मुलुक को अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी थी।
पुलिस ने आरोप लगाया था कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के नाम पर भारत में हिंसा और अशांति फैलाने की साजिश के तहत यह ‘टूलकिट’ तैयार की गई थी।
Note- यह आर्टिकल RSS फीड के माध्यम से लिया गया है। इसमें हमारे द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया है।